(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन नं.: U74899DL1953601002220
HPL में, हम दृढ़ता से मानते हैं कि निरंतर शिक्षा विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। कंपनी में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। संगठन संरचना में उच्चतम स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उचित प्रशिक्षण अवसरों की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी भूमिका को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, DPE दिशानिर्देशों के तहत, खंड 3.7, नए बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रावधान है।
यह नीति ढांचा बोर्ड के सभी निदेशकों को कवर करता है अर्थात् कार्यात्मक निदेशक, सरकारी नामांकित और स्वतंत्र निदेशक।
एक बोर्ड सदस्य होने का मतलब है कि वह पूरी तरह से सूचित हो, योजना और नीति निर्माण में भाग ले, कंपनी के वित्तीय आधार को मजबूत बनाए, और संगठन के प्रबंधन और संचालन की निगरानी और मूल्यांकन करें। यह नीति नए बोर्ड सदस्यों को कंपनी के बारे में आवश्यक जानकारी और इनपुट प्रदान करने के लिए एक ढांचा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, ताकि वे कंपनी और विभिन्न हितधारकों के समग्र हित में अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।
निरंतर प्रशिक्षण के उपाय के रूप में, निदेशकों को वित्त, व्यापार विकास, मानव संसाधन, तकनीकी और कंपनी द्वारा प्रस्तावित नए पहलों सहित सभी व्यापार संबंधित मामलों पर अपडेट किया जाएगा, जो बैठकों के दौरान प्रस्तुतियों और लिखित सामग्री के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें उनके लिए सुविधाजनक समय पर आयोजित किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अन्य संबंधित कार्यक्रमों पर बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित करेगी, जैसा कि भारत में प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों द्वारा समय-समय पर आयोजित किया जा सकता है, ताकि उन्हें विभिन्न पहलुओं पर अद्यतन किया जा सके, जो कंपनी के निदेशक के रूप में बेहतर कार्य करने में मदद करेगा। इसके लिए निदेशकों की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। खर्चों का अनुकूलन करने के लिए, कार्यक्रम का स्थान वरीयता से नई दिल्ली या निदेशक के निवास स्थान के निकट कोई स्थान हो सकता है।