हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन नं.: U74899DL1953601002220

सतर्कता विभाग


केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रशासन में सतर्कता मामलों और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करता है।

एचपीएल में सतर्कता प्रशासन की अध्यक्षता एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा की जाती है, जो निगम और केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा मंत्रालय के बीच और निगम और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं।

एचपीएल में सतर्कता विभाग की संरचना इस प्रकार है :-

सतर्कता कार्यों को सामान्यत: तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

  • निवारक सतर्कता
  • दंडात्मक सतर्कता
  • निगरानी और पता लगाना।

जबकि निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई दुराचार और अन्य गलत प्रथाओं के लिए होती है, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई निवारक उपायों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये सतर्कता मामलों की संख्या को काफी हद तक घटाने के लिए हैं।

सीवीसी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है ताकि सरकारी कार्यालयों में सतर्कता प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके, विभिन्न परिपत्रों/निर्देशों/सतर्कता मैनुअल के माध्यम से। इन परिपत्रों/निर्देशों/सतर्कता मैनुअल को उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है http://www.cvc.nic.in/

सीवीसी के निर्देश के अनुसार, यदि किसी के पास एचपीएल में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई भी शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), एचपीएल या अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (CMD), एचपीएल या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), नई दिल्ली से निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकता है। यदि शिकायतकर्ता नहीं चाहता कि उसका नाम उजागर हो, तो वह इसका अनुरोध कर सकता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग के "लोकहित प्रकटीकरण संकल्प" के तहत उसकी पहचान को गुप्त रखने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी :-

मुख्य सतर्कता अधिकारी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सचिव
हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड,
जंगपुरा
नई दिल्ली - 110014
हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड,
जंगपुरा
नई दिल्ली - 110014
केंद्रीय सतर्कता आयोग,
सतर्कता भवन ब्लॉक-ए, जी.पी.ओ. परिसर, आई.एन.ए.
नई दिल्ली-110 023
फोन-011-43149800-899 फोन-011-43149800-899 फोन-011-24651001
फैक्स-011-43149865 फैक्स-011-43149865 फैक्स-011-24618213