व्हिसल ब्लोअर नीति
नीति
इस नीति को "हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की व्हिसल ब्लोअर नीति" कहा जाएगा।
हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (जिसे आगे HPL कहा जाएगा) ने अपने सभी कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिशोध के भय के अनुचित गतिविधियों की जानकारी HPL तक पहुँचा सके।
यह नीति CVC की व्हिसल ब्लोअर नीति/दिशानिर्देशों के अतिरिक्त है।
प्रस्तावना
- कंपनी अपने व्यवसाय के कार्यों को उच्चतम पेशेवर ईमानदारी, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और कानूनी अनुपालन के साथ संचालित करने में विश्वास रखती है;
- वर्ष 2010 में सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें यह प्रावधान है कि कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकें;
- इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को ऐसा मंच प्रदान करना है जिससे वे किसी भी अनुचित व्यवहार या कदाचार की शिकायत कर सकें;
- इस नीति का उद्देश्य केवल गंभीर और वास्तविक मामलों को सामने लाना है, न कि व्यक्तिगत या तुच्छ शिकायतों को।
कवरेज और दायरा
यह नीति निम्नलिखित पर लागू होती है:
- कंपनी के सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारी
- कंपनी के सभी कर्मचारी तथा अंशकालिक, अस्थायी, पुनर्नियुक्त या अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति
- कंपनी के सभी निदेशक
- सभी ग्राहक, आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता
- कंपनी के सभी विक्रेता
HPL एक सतर्क संगठन के रूप में उच्चतम पेशेवर, नैतिक और कानूनी मानकों के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करता है।
परिभाषाएँ
- "व्हिसल ब्लोअर" वह व्यक्ति है जो नीति के अंतर्गत शिकायत या सूचना देता है।
- "विषय" वह व्यक्ति या समूह है जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है।
- "अनुशासनात्मक कार्रवाई" का अर्थ जाँच के बाद या दौरान की जाने वाली कार्रवाई है।
- "प्रकटीकरण" किसी भी सद्भावना में दी गई सूचना को दर्शाता है।
मुख्य विशेषताएँ
यह नीति निम्नलिखित कदाचारों को कवर करती है:
- आचार संहिता का उल्लंघन
- अनैतिक गतिविधियाँ
- वित्तीय अनियमितताएँ
- अधिकारों का दुरुपयोग
- कंपनी संपत्ति का दुरुपयोग
- गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग
प्रक्रिया
- कोई भी कर्मचारी या प्रभावित पक्ष शिकायत कर सकता है।
- शिकायत बंद लिफाफे में होनी चाहिए।
- लिफाफा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नाम संबोधित होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता को अपना नाम देना आवश्यक है।
- गुमनाम शिकायतों की सामान्यतः जाँच नहीं की जाती।
- यदि शिकायत निराधार पाई जाती है तो उसे खारिज किया जाएगा।
- आवश्यक होने पर विस्तृत जाँच की जाएगी।
- 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- दोष सिद्ध होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा
शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
रिपोर्टिंग
प्राप्त शिकायतों की वार्षिक रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
उत्तरदायित्व
- शिकायत उचित कारणों पर आधारित होनी चाहिए।
- सभी संबंधित व्यक्ति गोपनीयता बनाए रखेंगे।
- जाँच में सहयोग अनिवार्य है।
- यह नीति व्यक्तिगत विवादों के लिए नहीं है।
- गलत शिकायत करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
- जाँच में सहयोग करने वालों को भी सुरक्षा दी जाएगी।
संशोधन
HPL का निदेशक मंडल किसी भी समय इस नीति में संशोधन कर सकता है।
वेबसाइट पर प्रकाशन
यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।