सतर्कता प्रभाग
केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रशासन में सतर्कता मामलों तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का सर्वोच्च संगठन है।
HPL में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा किया जाता है, जो निगम और केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा मंत्रालय के बीच, तथा निगम और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
HPL में सतर्कता प्रभाग की संरचना निम्नानुसार है :
सतर्कता कार्यों को व्यापक रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :
- निवारक सतर्कता
- दंडात्मक सतर्कता
- निगरानी एवं अन्वेषण
जहां निगरानी एवं दंडात्मक कार्रवाई कदाचार एवं अन्य अनियमितताओं पर केंद्रित होती है, वहीं CVO द्वारा अपनाए गए निवारक उपाय अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य सतर्कता मामलों की संख्या को काफी हद तक कम करना होता है।
CVC सरकारी कार्यालयों में सतर्कता प्रशासन को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु विभिन्न परिपत्रों / निर्देशों / सतर्कता मैनुअल के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। ये परिपत्र / निर्देश / सतर्कता मैनुअल उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं: http://www.cvc.nic.in/
CVC के निर्देशानुसार, HPL में भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर कोई भी व्यक्ति मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), HPL या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD), HPL अथवा केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को निम्नलिखित पतों पर शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि शिकायतकर्ता अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहता है, तो वह इसके लिए अनुरोध कर सकता है और CVC की "लोकहित प्रकटीकरण संकल्प" के अंतर्गत उसकी पहचान गोपनीय रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे :
| मुख्य सतर्कता अधिकारी | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | सचिव |
|---|---|---|
| हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा नई दिल्ली - 110014 |
हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा नई दिल्ली - 110014 |
केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन ब्लॉक-ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली - 110023 |
| फोन: 011-43149800-899 | फोन: 011-43149800-899 | फोन: 011-24651001 |
| फैक्स: 011-43149865 | फैक्स: 011-43149865 | फैक्स: 011-24618213 |